
सड़क किनारे अतिक्रमण करने वालों को नगर पालिका का नोटिस, 3 दिन में हटाने के निर्देश
चांपा। नगर पालिका परिषद चांपा द्वारा सड़क किनारे अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नगर पालिका की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण के कारण सार्वजनिक यातायात प्रभावित हो रहा है और आम लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
नगर पालिका परिषद द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि सड़क किनारे दुकान लगाने और स्थायी रूप से कब्जा करने की शिकायत लगातार मिल रही थी। इसके चलते नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। संबंधित दुकानदारों और अतिक्रमणकारियों को तीन दिवस के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
नोटिस में यह भी कहा गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नगर पालिका प्रशासन स्वयं कार्रवाई करेगा और इसका पूरा खर्च संबंधित व्यक्ति से वसूला जाएगा। प्रशासनिक अमले ने इसे यातायात व्यवस्था सुधारने और सड़क को अवरोध मुक्त बनाने की दिशा में आवश्यक कदम बताया है।
नगर पालिका द्वारा जारी इस नोटिस की प्रतिलिपि कलेक्टर जांजगीर-चांपा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चांपा, तहसीलदार चांपा, नगर पालिका अध्यक्ष तथा थाना प्रभारी चांपा को भी भेजी गई है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त कार्रवाई की जा सके।
नगर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर आम नागरिकों ने भी कई बार शिकायत की थी। लोगों का कहना है कि सड़क किनारे दुकानें लगने से जाम की स्थिति बनती है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। अब नगर पालिका की इस कार्रवाई से शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने की उम्मीद जताई जा रही है।



