

जिला बदर बदमाश जांजगीर में छिपकर रह रहा था, कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार
जांजगीर-चांपा। जिला बदर के आदेश की अवहेलना कर चोरी-छिपे जांजगीर शहर में रह रहे एक आदतन बदमाश को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 14 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, सांतनु साण्डे (40 वर्ष), पिता मोहित राम साण्डे, निवासी ग्राम बिरगहनी, थाना बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा, जिला दण्डाधिकारी के 6 मार्च 2026 के आदेश के तहत एक वर्ष के लिए जांजगीर-चांपा सहित सक्ती, कोरबा, बिलासपुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़, रायगढ़ एवं बलौदाबाजार जिलों की सीमा से जिला बदर किया गया था। इस आदेश की विधिवत तामीली भी आरोपी को कराई गई थी।
इसके बावजूद आरोपी आदेश की अनदेखी करते हुए अपनी पहचान छिपाकर जांजगीर शहर के रमननगर क्षेत्र में रह रहा था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस ने 28 जुलाई 2026 को कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया और पहले बीएनएसएस की प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्यवाही कर कार्यपालिक दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया।
मामले की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक कार्यालय के माध्यम से जिला दण्डाधिकारी को भेजी गई। इसके आधार पर 30 जुलाई 2026 को जिला दण्डाधिकारी ने आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 14 के तहत वैधानिक कार्रवाई के निर्देश जारी किए। निर्देश के पालन में पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना की, जिसमें पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक उमेंद्र मिश्रा एवं प्रधान आरक्षक राकेश तिवारी की सराहनीय भूमिका रही।




