शराब मामले में लापरवाही पर आरक्षक ईश्वरी राठौर निलंबित

शराब मामले में लापरवाही पर आरक्षक ईश्वरी राठौर निलंबित

एसपी ने तत्काल प्रभाव से की कार्रवाई, रक्षित केंद्र जांजगीर किया संबद्ध

चांपा। थाना चांपा में दर्ज आबकारी एक्ट के एक मामले में पुलिस विभाग ने कार्रवाई करते हुए आरक्षक क्रमांक 836 ईश्वरी राठौर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा द्वारा जारी आदेश में आरक्षक पर घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने का उल्लेख किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार थाना चांपा के अपराध क्रमांक 478/26, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरक्षक ईश्वरी राठौर की भूमिका को लेकर विभागीय स्तर पर कार्रवाई की गई है। एसपी ने निलंबन आदेश जारी करते हुए आरक्षक को तत्काल प्रभाव से रक्षित केंद्र जांजगीर संबद्ध कर दिया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान आरक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। वहीं आदेश की प्रतिलिपि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी चांपा, रक्षित निरीक्षक सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

गौरतलब है कि जांजगीर-चांपा पुलिस विभाग द्वारा पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली में लापरवाही और अनुशासनहीनता के मामलों में कार्रवाई की जा रही है। जिले में चांपा थाना भी जिला पुलिस की प्रमुख थाना इकाइयों में शामिल है।

आदेश की तारीख: सितंबर 2026 | आरक्षक: ईश्वरी राठौर | कार्रवाई: निलंबन | संबद्धता: रक्षित केंद्र जांजगीर

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