कोटपा एक्ट के तहत प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, स्कूल के पास बिक रहे तंबाकू और सिगरेट की दुकानों पर चला प्रशासन का शिकंजा

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कोटपा एक्ट के तहत प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, स्कूल के पास बिक रहे तंबाकू और सिगरेट की दुकानों पर चला प्रशासन का शिकंजा

जांजगीर-चांपा। जिले में स्कूली बच्चों को नशे की लत से बचाने और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास स्वच्छ वातावरण बनाए रखने प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चांपा के निर्देशानुसार तहसील चांपा अंतर्गत ग्राम सिवनी में कोटपा एक्ट के तहत बड़ी कार्यवाही की गई।

मिली जानकारी के अनुसार स्कूल परिसर के 100 मीटर दायरे के भीतर कई दुकानों में तंबाकू, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट एवं अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री किए जाने की शिकायत प्रशासन को लगातार मिल रही थी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।

इस दौरान नायब तहसीलदार वेंकटेश मार्बल के नेतृत्व में राजस्व टीम ने स्कूल के आसपास संचालित दुकानों का निरीक्षण किया। जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानों को तत्काल बंद कराया गया। साथ ही दुकान संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि स्कूल परिसर के आसपास किसी भी प्रकार की नशीली सामग्री की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है।

कार्रवाई के दौरान प्रशासन द्वारा संबंधित दुकानदारों को स्वयं अतिक्रमण हटाने एवं दुकान तोड़ने के लिए 3 दिवस का समय दिया गया है। निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्देशों का पालन नहीं करने पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई है।

प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति रही। कई दुकानदारों ने मौके पर ही दुकानें बंद कर दीं। वहीं स्थानीय ग्रामीणों और पालकों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि स्कूलों के आसपास इस प्रकार की सामग्री बिकने से बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहनी चाहिए।

संयुक्त कार्रवाई के दौरान राजस्व अमला, पुलिस विभाग एवं स्थानीय प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिलेभर में कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

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