जांजगीर-चांपा में चेक बाउंस मामलों के निराकरण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन

जांजगीर-चांपा में चेक बाउंस मामलों के निराकरण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन

जांजगीर-चांपा। माननीय जयदीप गर्ग प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जांजगीर-चांपा के मार्गदर्शन में तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार दिनांक 18 जुलाई 2026 एवं 21 नवंबर 2026, दिन शनिवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

इस विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम एवं चेक बाउंस से संबंधित न्यायालय में लंबित मामलों का राजीनामा के माध्यम से निराकरण किया जाएगा। ऐसे पक्षकार जो आपसी सहमति से अपने मामलों का निराकरण कराना चाहते हैं, वे इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

माननीय जयदीप गर्ग द्वारा जांजगीर चांपा एवं सक्ति जिले के समस्त न्यायाधीशों को चेक बाउंस प्रकरणों को चिन्हांकित करने तथा अधिक से अधिक मामलों में दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर प्री-सीटिंग आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मामलों का शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान हो सके।

इसके साथ ही जिला एवं तालुका स्तर पर आयोजित होने वाली इस विशेष लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु समस्त पैरालीगल वालेंटियर्स को भी निर्देशित किया गया है। उन्हें सार्वजनिक स्थानों, बैंकों एवं उन संस्थानों में जाकर लोगों को जागरूक करने कहा गया है, जहां चेक बाउंस के मामले अधिक संख्या में प्रस्तुत किए जाते हैं।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिलेवासियों से अपील की है कि जिनके भी चेक बाउंस से संबंधित मामले न्यायालय में लंबित हैं, वे अधिक से अधिक संख्या में इस विशेष लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का निराकरण कर सरल, सुलभ एवं त्वरित न्याय प्राप्त करें। साथ ही यह संदेश भी दिया गया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य “न्याय सबके लिए” सुनिश्चित करना है।

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