जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू जिला जेल जांजगीर दाखिल, 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड

जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू जिला जेल जांजगीर दाखिल, 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड
जांजगीर। जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बालेश्वर साहू को जांजगीर जिला जेल में दाखिल किया गया है। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार विधायक को 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि प्रार्थी राजकुमार शर्मा, पिता धीरेंद्र प्रसाद शर्मा, उम्र 46 वर्ष, निवासी परसापाली, थाना सारागांव द्वारा दी गई शिकायत की जांच पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कराई गई थी। जांच में यह पाया गया कि आरोपी माननीय विधायक बालेश्वर साहू एवं गौतम राठौर द्वारा प्रार्थी के साथ 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी की गई।
जांच के आधार पर थाना चांपा में अपराध क्रमांक 450/2025 के तहत धारा 420, 467, 468, 471 एवं 34 भादवि में प्रकरण दिनांक 03 अक्टूबर 2025 को दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना एवं साक्ष्य संकलन पूर्ण होने के बाद आरोपियों के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाए जाने पर पुलिस द्वारा अभियोग पत्र (चालान) तैयार कर दिनांक 09 जनवरी 2026 को माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय ने चालान स्वीकार करते हुए जेल वारंट जारी किया। इसके पश्चात आरोपी विधायक द्वारा उसी न्यायालय में रेगुलर बेल (नियमित जमानत) के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया।
जमानत खारिज होने के बाद पुलिस ने विधायक बालेश्वर साहू को जिला जेल जांजगीर में दाखिल कर दिया। मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का दौर जारी है।

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