जांजगीर-चांपा जिला प्रशासन का महत्वपूर्ण आदेश — शिक्षक निलंबित

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जांजगीर-चांपा जिला प्रशासन का महत्वपूर्ण आदेश — शिक्षक निलंबित

जांजगीर-चांपा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर तथा निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जांजगीर-चांपा (छ.ग.) ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए विकासखंड अकलतरा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तेसरा में पदस्थ सहायक शिक्षक श्री शिवकुमार कश्यप को निलंबित कर दिया है।

आदेश के अनुसार, शिक्षक शिवकुमार कश्यप को विधानसभा निर्वाचन-2025 हेतु विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य में सेवा निर्वहन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा लगाए गए ड्यूटी आदेश का पालन न करने तथा कार्य स्थल से अनुपस्थित रहने की शिकायत प्राप्त हुई थी।
निर्वाचन संबंधी दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण होने के बावजूद शिक्षक द्वारा लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है।

जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि शिक्षक को 12 नवंबर को प्रातः 2 बजे से 4:30 बजे तक की ड्यूटी सौंपी गई थी, किंतु वह स्थल पर उपस्थित नहीं हुए। निर्वाचन कार्य में बाधा और आदेश उल्लंघन पाए जाने पर कलेक्टर ने सेवा आचरण नियमों के तहत निलंबन आदेश जारी किया।

निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, अकलतरा निर्धारित किया गया है तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता राज्य शासन के नियमों के अनुसार प्रदाय किया जाएगा।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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